Naye GST Reforms Kab Se Lagu Honge

नए GST सुधार 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। इस बार GST की वर्तमान चार स्लैब्स (5%, 12%, 18%, 28%) को सरल बनाकर दो स्लैब्स (5% और 18%) में विभाजित किया जा रहा है।

अधिकांश आवश्यक वस्तुओं पर 5% और अन्य सामान व सेवाओं पर 18% टैक्स लागू होगा। कुछ विशेष वस्तुएं जैसे तंबाकू उत्पाद आदि पर पुराने टैक्स स्लैब लागू रहेंगे जब तक कि उनकी मुआवजा देनदारी पूरी नहीं होती। इन बदलावों का उद्देश्य आमजन की सुविधा, व्यापार में आसानी और छोटे व्यापारियों का समर्थन करना है।

Naye GST Reforms Kab Se Lagu Honge
Naye GST Reforms Kab Se Lagu Honge

लागू होने की तारीख

  • नई GST दरें 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी

मुख्य बदलाव

  • स्लैब्स घटाकर सिर्फ दो टैक्स स्लैब (5% और 18%) कर दिए गए हैं।
  • आवश्यक सामान व सेवाओं पर 5%, बाकी लगभग सभी अन्य वस्तुओं पर 18% टैक्स।
  • स्वास्थ्य, जीवन बीमा और कई दैनिक उपयोगी वस्तुएं GST से छूट में लाई गई हैं।
  • तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, गुटखा जैसी वस्तुओं पर पुराना टैक्स अभी जारी रहेगा।

उद्देश्य

  • कर प्रणाली को सरल बनाना, आम नागरिक की सुविधा, MSMEs, किसानों और छोटे व्यापारियों को राहत देना।
  • कर विवाद निवारण की प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाना।
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